प्रधानो को दिये गये अधिकार,,क्वांरनटाइन होने का आदेश ना माना तो होगी शक्त कार्यवाही
सत्यपाल नेगी/पहाड़ो की आवाज
खबरदार– सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी ग्राम प्रधानो/नगर पंचायतो / महानगर पार्षदों को सीधे अधिकार दे दिये ।
इसी को मध्य नजर रखते हुए,,ओर कही गाँवो से मिली शिकायतों पर गौर करते हुए जिला रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी-मंगेश घिल्डियाल जी ने भी शक्त होते हुए प्रधानो को शासन के आदेशो का पत्र जारी कर दिया ,
जिसमे साफ कर दिया गया है कि बाहरी राज्यो व जिलो से गाँवो आ रहे लोगों को पंचायत घरो/स्कूलो/सामुदाय भवन/ घरो मे जहाँ भी क्वारनटाइन किया जा रहा है उसका पूरा पालन करना होगा,,साथ ही 14 दिनक तक इस स्थान से बाहर नही घूमना होगा,,,,अगर किसी भी व्यक्ति ने आदेश नही माने तो उनपर सम्बन्धित धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि हमे अब ज्यादा सतर्क व सावधानियों से रहना है,किसी भी प्रकार की अभद्रता,या उलंघन ना करे,,सभी लोग मिलकर इस महामारी के संक्रमण को रोकने मे सहयोग करे।