उत्तराखंड

देहरादून: उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित अधिसूचना जारी

रिपोर्ट महिपाल रावत

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दिया था. ऐसे में पंचायती राज सचिव की ओर से चुनावी अधिसूचना 21 जून को जारी होने के बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून को चुनाव की सूचना जारी करेंगे. जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी.

राज्य निर्वाचन की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद प्रदेश के पंचायतों में मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं. जिसके तहत 89 विकासखंडों और 7499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे. प्रदेश के 12 जिलों में 66 हजार 418 पदों पर चुनाव होने हैं. जिसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55 हजार 587 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 पद और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं. हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के कुल 66 हजार 418 पदों पर चुनाव होने हैं. जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8276 मतदान केंद्र जबकि 10 हजार 529 मतदान स्थल बनाए गए हैं

राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम
प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई आचार संहिता, 47.70 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
दो चरणों में होंगे पंचायतों के चुनाव
प्रथम चरण
25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू
29 जून से 01 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच
02 जुलाई को नाम वापसी
03 जुलाई को चुनाव चिह्न आवंटन
10 जुलाई को मतदान
19 जुलाई को मतगणना

द्वितीय चरण
25-28 जून तक नामांकन प्रक्रिया
29 जून से 01 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच
02 जुलाई को नाम वापसी
08 जुलाई को चुनाव चिह्न आवंटन
15 जुलाई को मतदान
19 जुलाई को मतगणना

नोट : दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना 19 जुलाई को होगी

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