रिपोर्ट कमलेश पुरोहित
जिला शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मे अशासकीय विद्यालय वासुदेव जनता इंटर कालेज गंगानगर खंड विकास जखोली का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है ग्रामीण और पूर्व प्रबंधकीय समिति ने लगाया आरोप पूर्व प्रबंधकीय का कहना है वर्तमान मे जो प्रबंध संचालक / खंड शिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए साधारण सभा सदस्य गठन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करवाया जबकि प्रबंध संचालक हेतु पूर्व समिति 7 मार्च 2024 मे साधारण सभा सदस्य गठन हेतु विज्ञापन छापया था उस समय 178 साधारण सभा सदस्य बने थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ती ने 501 रुपये बैंक ड्राफ्ट जनता इन्ट कालेज हुए उन सभी 178 का अनुमोदन शिक्षा विभाग किया जाना था तथा अनुमोदन उपरांत समिति के चुनाव की प्रकिया होनी चाहिए थी जो 2024 के नहीं किया किया पुनः परंतु मन मानने तरीके से शिक्षा विभाग
वर्ष 2025 मे समिति के गठन हेतु विज्ञापन निकाला गया जो नियम विरूद्ध है क्युकि समिति के गठन हेतु 2024 निकाला गया था जिसमें डरा पट जमा किया गया था वर्तमान प्रकिया के समिति गठन विज्ञापन पर क्षेत्र जनता द्वारा शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग पर आरोप लगाए जिसमें CEO कार्यालय मे शिकायात दर्ज कि गयी जो
पहले से ही विज्ञापन छापा था तो नया विज्ञापन किस नियम के तहत प्रकाशित किया गया वर्तमान के प्रबंध संचालक को ऐसा करने का अधिकार किस प्रावधान से प्राप्त हुआ पहले से साधारण सभा के सदस्य 178 सदस्यता/प्रक्रिया गतिमान थी और पूर्व में जमा किए गए 178 ड्राफ्टों के व्यक्तियों को कोई व्यक्तिगत सूचना अवगत नहीं की गई और उन लोगों पूर्व मे जमा धन राशि जो 89,178-/रुपए है उकसा क्या हुआ जिसकी जानकारी किसी को नहीं है शुल्क को वापस नहीं किया गया
जिसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है इस पूर्व प्रबन्धक अंकित भट्ट पूर्व अध्यक्ष पूर्व सदस्यों ने मांग की है जिन अधिकारियों के ये नई तरीके से 2025 मे गति मान की उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय इसमे मामले शिक्षा विभाग का पक्ष बाकी है जानकारी पर अवगत किया जाएगा

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